उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए 26 जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। “नो हेलमेट, नो फ्यूल” (NO Helmet NO Fuel Rule in UP) नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने किसी भी बाइक या स्कूटी चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद सहित अन्य बड़े शहर भी शामिल हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की इस सख्ती का सीधा असर लाखों बाइकरों पर पड़ेगा।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को बढ़ावा देने के लिए किया है। यूपी परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने 8 जनवरी 2025 को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश दिया कि वे बिना हेलमेट किसी भी ग्राहक को पेट्रोल न दें। इसके साथ ही, उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों को अपने स्टेशनों पर इस नियम का प्रचार करने के आदेश भी दिए हैं।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है, क्योंकि हेलमेट न पहनना एक बड़ी वजह बनता है।
सभी जिलों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान
यूपी सरकार इस नियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है। हर जिले के प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगवाएं, जिससे लोगों को इस नए नियम की पूरी जानकारी मिले।
नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
17 लाख चालान सिर्फ हेलमेट न पहनने पर हुए
यूपी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल राज्यभर में कुल 28 लाख ट्रैफिक चालान जारी किए गए थे, जिनमें से 17 लाख चालान सिर्फ हेलमेट न पहनने पर काटे गए।
इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि यूपी में हेलमेट न पहनना एक आम ट्रैफिक उल्लंघन है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
“नो हेलमेट, नो फ्यूल” से बढ़ेगी सुरक्षा
इस नियम से दोपहिया चालकों को सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा। खासकर युवा बाइकर्स, जो अक्सर हेलमेट पहनने से बचते हैं, अब उन्हें भी हेलमेट पहनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बिना हेलमेट के पेट्रोल लेना संभव नहीं होगा।
इसके अलावा, बाइक के पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यदि पेट्रोल पंप पर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट आता है, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर होगा सख्त अमल
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता है और बिना हेलमेट पेट्रोल देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ग्राहकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करें और इस नियम का पूरी तरह से पालन करें।
यूपी में लागू होगा नया नियम, अन्य राज्यों में भी बढ़ सकती है सख्ती
उत्तर प्रदेश में यह नया नियम लागू होने के बाद अन्य राज्यों में भी इसी तरह की सख्ती बढ़ने की संभावना है। देश के कई राज्यों में पहले से ही सड़क सुरक्षा को लेकर नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन यूपी में इस नियम के लागू होने के बाद अन्य राज्य भी इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।
राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश में इस नए नियम को लागू कर सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों के बीच हेलमेट पहनने की आदत को भी बढ़ावा देगा।
इस नियम से यह स्पष्ट है कि अब हेलमेट सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना होगा।