Maharashtra RTE Admission 2025-26: अब 2 फरवरी तक बढ़ी आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई!

Maharashtra RTE Admission 2025-26: अब 2 फरवरी तक बढ़ी आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई!
Maharashtra RTE Admission 2025-26: अब 2 फरवरी तक बढ़ी आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई!

महाराष्ट्र सरकार ने आरटीई (राइट टू एजुकेशन) प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आज यानी 1 फरवरी 2025 को आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब अभिभावक 2 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय उन अभिभावकों के लिए राहत का कारण बना है, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। महाराष्ट्र में आरटीई योजना के तहत 14 साल तक के बच्चों को निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल को फीस का भुगतान करती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। अब इस नई तिथि के साथ, अभिभावक आरटीई के तहत आवेदन करके अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिला सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और आवेदन करने के कदम

महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 थी, लेकिन अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी। अब अभिभावक 2 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए अभिभावकों को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाना होगा।

आवेदन प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले, अभिभावकों को वेबसाइट पर जाकर ‘ऑनलाइन आवेदन’ पर क्लिक करना होगा। फिर ‘नई पंजीकरण’ पर क्लिक करके आवेदन आईडी बनानी होगी। इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसमें बच्चे के बारे में विवरण, माता-पिता का आय प्रमाणपत्र, पता प्रमाण और पसंदीदा स्कूलों का चयन शामिल है। आवेदन पूरा करने के बाद अभिभावकों को पीडीएफ का प्रिंटआउट लेना चाहिए, जो भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होगा।

आरटीई प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं:

  1. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
  2. माता-पिता का आय प्रमाणपत्र।
  3. पता प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि)।
  4. माता-पिता का आधार कार्ड।

यह दस्तावेज़ आवेदन की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं और इससे यह साबित होता है कि बच्चा आरटीई के तहत पात्र है।

आरटीई महाराष्ट्र में स्कूलों और सीटों की संख्या

महाराष्ट्र सरकार के आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य में 8,849 स्कूलों ने आरटीई योजना के तहत पंजीकरण किया है। इन स्कूलों में कुल 1,08,961 आरटीई सीटें उपलब्ध हैं। इसमें निजी, गैर-सहायता प्राप्त और नगरपालिका स्कूल शामिल हैं, जिन्होंने 25% सीटों को आरटीई के तहत आरक्षित किया है।

इस वर्ष पुणे जिले में आरटीई के तहत सबसे अधिक सीटें उपलब्ध हैं, जहां कुल 18,451 सीटें आरक्षित की गई हैं।

कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा

आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। इसका मतलब यह है कि एक बार जब बच्चा किसी स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश लेता है, तो उसे कक्षा 8 तक किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाती है, ताकि किसी भी बच्चे को आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहना पड़े।

लॉटरी सिस्टम से होगा प्रवेश

आवेदन प्रक्रिया के बाद, सभी आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। इसके बाद, लॉटरी के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि किस बच्चे को प्रवेश मिलेगा। लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आएगा, उन्हें संबंधित स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। इसके बाद, अभिभावकों को बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

यह लॉटरी प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले और चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो।

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