बेटा-बेटी के लिए खास सरकारी स्कीम! ₹1000 से करें शुरुआत, मिलेगा ₹50,000 का टैक्स डिडक्शन

बेटा-बेटी के लिए खास सरकारी स्कीम! ₹1000 से करें शुरुआत, मिलेगा ₹50,000 का टैक्स डिडक्शन
बेटा-बेटी के लिए खास सरकारी स्कीम! ₹1000 से करें शुरुआत, मिलेगा ₹50,000 का टैक्स डिडक्शन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश किए गए बजट 2025 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक नई योजना, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स में भी बचत कर सकेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम का उपयोग करने वाले करदाताओं को इस स्कीम में किए गए योगदान पर अधिकतम ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम की विशेषताएँ

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के एनपीएस खाते में योगदान कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत, इस योगदान पर अधिकतम ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। यह डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम का उपयोग करने वाले करदाताओं के लिए उपलब्ध है।

निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा

इस स्कीम में निवेश करने के लिए माता-पिता या अभिभावक को सालाना कम से कम ₹1,000 का योगदान करना आवश्यक है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे माता-पिता अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक धनराशि जमा कर सकते हैं।

बच्चे के बालिग होने पर खाता हस्तांतरण

जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, एनपीएस वात्सल्य खाता स्वचालित रूप से उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद, इस खाते में जमा की गई पूरी राशि एनपीएस टियर-1 खाते में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे बच्चा अपने भविष्य के लिए इस धनराशि का उपयोग कर सकता है।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत

केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की थी, जिसे आधिकारिक रूप से 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें टैक्स लाभ प्रदान करना है।

टैक्स डिडक्शन का लाभ कैसे प्राप्त करें

ओल्ड टैक्स रिजीम का उपयोग करने वाले करदाता, जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत अपने नाबालिग बच्चों के एनपीएस खाते में योगदान करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अधिकतम ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। यह डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध ₹1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त है।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के लाभ

  • बच्चों के भविष्य की सुरक्षा: इस स्कीम के माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं।
  • टैक्स में बचत: एनपीएस वात्सल्य स्कीम में किए गए योगदान पर अधिकतम ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे करदाताओं को टैक्स में बचत होती है।
  • लचीलापन: इस स्कीम में न्यूनतम निवेश की राशि ₹1,000 है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे माता-पिता अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
  • लंबी अवधि की बचत: एनपीएस वात्सल्य स्कीम बच्चों के लिए एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जो उन्हें भविष्य में वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

एनपीएस वात्सल्य स्कीम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही उन्हें टैक्स लाभ भी प्रदान करती है। ओल्ड टैक्स रिजीम का उपयोग करने वाले करदाता इस स्कीम का लाभ उठाकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और टैक्स में भी बचत कर सकते हैं।

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